जनपद के अनूपशहर कस्बा निवासी एक व्यक्ति ने तलाक के बाद अपनी पत्नी को पिछले 10 साल से खर्चा नहीं दिया तो भटिंडा अदालत ने संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। बुधवार को महिला अनूपशहर पहुंची और उसने एसडीएम अनूपशहर और सिविल कोर्ट में आदेश को जमा कराया। महिला का कई साल पहले पति से विवाद हो गया था। जिसके बाद उसने भटिंडा की अदालत में खर्चे का मुकदमा डाला था। कुछ दिन तक महिला को खर्चा दिया गया, लेकिन बाद में बंद कर दिया। अब महिला की अपने पति पर कुल रकम नौ लाख 19 हजार 757 रुपये निकल रही है।
पंजाब के भटिंडा निवासी शैल कुमारी ने बताया कि उनकी शादी 28 फरवरी 1978 को अनूपशहर के नेहरूगंज मोहल्ला निवासी लाजपत सिंह के साथ हुई थी। लाजपत सिंह रेलवे में कर्मचारी थे। वर्ष 2000 में महिला का अपने पति से झगड़ा हो गया और वह अलग होकर भटिंडा में ही रहने लगी। इसके बाद महिला ने अपने खर्च का मुकदमा भटिंडा सिविल कोर्ट में डाल दिया। जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि महिला को हर माह 7500 रुपये उसके पति के द्वारा दिए जाएंगे। शैल कुमारी का कहना है कि उनके पति ने वर्ष 2010 तक हर माह खर्चा दिया। इसके बाद वह रिटायर हुए तो उन्होंने खर्चा देना बंद कर दिया। जिसके बाद महिला ने दोबारा से भटिंडा के सिविल कोर्ट में मुकदमा डाल दिया। अब भटिंडा की सिविल कोर्ट के न्यायाधीश कपिल देव सिंगला ने आदेश दिया है कि पिछले 10 साल से महिला का कुल खर्च नौ लाख 19 हजार 757 रुपये बैठता है। आदेश दिया है कि लाजपत की संपत्ति कुर्क करके महिला को उसका पूरा खर्च दिया जाए। भटिंडा अदालत ने एक आदेश सिविल कोर्ट बुलंदशहर को भेजा है और दूसरा आदेश एसडीएम अनूपशहर को भेजा है।
दस साल से महिला को नहीं दिया खर्चा, अब संपत्ति कुर्क के आदेश